RBI ने Bank को दिए सख्त निर्देश, अब ग्राहक लॉकर में नहीं रख सकेंगे ये सामान


नए नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर की चाबी का गलत इस्तेमाल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी। ऐसे में ग्राहक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता.

बैंक लॉकर में कौन सी चीजें रखी जा सकती हैं?


भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को अपने ग्राहकों के साथ नया समझौता करने का निर्देश दिया है. अगर आपके पास बैंक में लॉकर है, तो आपको अब बैंक के साथ एक नया समझौता करना होगा,

किन वस्तुओं पर बैंक लॉकर प्रतिबंध?- Bank locker restrictions this items

RBI ने बैंकों से कहा कि ग्राहकों के साथ नए अनुबंध में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि ग्राहक लॉकर में कौन सी वस्तुएं रख सकता है और क्या नहीं। आरबीआई ने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, आभूषण रखे जा सकते हैं, जबकि नकदी, हथियार, खतरनाक पदार्थ या मादक पदार्थ प्रतिबंधित हैं।

बैंक लॉकर में कौन सी चीजें रखी जा सकती हैं?

आप अधिकतर पर दस्तावेज, ज्वेलरी और वैध चीजे ही रख सकते है. 

Locker का दुरुपयोग रोकना है मकसद 

RBI ने कहा कि बैंक और ग्राहकों के बीच यह समझौता इंडियन बैंक एसोसिएशन (Indian Bank Association) के मॉडल पर आधारित है. नए नियमों के अनुसार, अधिकारियों का लक्ष्य अवैध नकदी/विदेशी मुद्रा (cash/currency) और खतरनाक पदार्थों (dangerous substances), नशीले पदार्थों (narcotics और यहां तक ​​कि हथियारों (weapons) को छिपाने के लिए बैंक लॉकरों के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकना है।

बैंक पहचान का प्रमाण मांग सकता है / Bank may ask for proof of identity

नए समझौते के अनुसार, अब ग्राहक को बैंक लॉकर जारी कर दिया गया है, केवल वह ही लॉकर तक पहुंच सकता है। अब वह लॉकर को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता. साथ ही, अगर ग्राहक अपनी पहचान साबित नहीं कर पाता है तो बैंक उसे लॉकर तक पहुंच नहीं देगा। बैंक को जब चाहे अपनी पहचान उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है।

ग्राहक पर होगी ये जिम्मेदारी

नए नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर की चाबी का गलत इस्तेमाल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी. ऐसे में ग्राहक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता.

Bank को देना होगा Stamp चार्ज- 

अगर आप लॉकर के मौजूदा ग्राहक हैं तो आपको स्टांप पेपर चार्ज नहीं देना होगा. बैंक इसकी लागत वहन करेगा, लेकिन अगर आप नया लॉकर लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको स्टांप पेपर के लिए भुगतान करना होगा।

कब तक मिल सकता है एग्रीमेंट?  

आरबीआई ने बैंकों से 1 जनवरी 2023 तक अपने ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट साइन करने को कहा था, लेकिन फिर आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए एग्रीमेंट की तारीख इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है. ग्राहकों को.

बैंक लॉकर में चोरी होगी तो क्या होगा ?

हाल के दिनों में लॉकर से सामान चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में ग्राहकों को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक के लॉकर से चोरी होती है तो बैंक को चोरी गए सामान के लिए जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना ग्राहक द्वारा चुकाए गए लॉकर किराए का 100 गुना तक होगा। साथ ही चोरी की स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.



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Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


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